आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत थाना खेतिया में शांति समिति, आयोजकों एवं डीजे संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न।
शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश,सर्वसमाज की सहमति से तेज आवाज़ में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध का ऐतिहासिक निर्णय।
खेतिया। आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्ण एवं गरिमामय माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से आज थाना खेतिया परिसर में शांति समिति, विभिन्न आयोजकों एवं डीजे संचालकों की एक संयुक्त महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
यह बैठक थाना प्रभारी निरीक्षक सुखलाल भंवर, नायब तहसीलदार खेतिया सुश्री प्रज्ञा पाटीदार एवं सीएमओ श्री ईश्वर महाले की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सहित नगर के विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन एवं डीजे संचालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशों का परिपालन:
बैठक में पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देशों एवं जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर बड़वानी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी आदेशों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशासनिक निर्देशों के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया:
* SDM की लिखित अनुमति अनिवार्य:
किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा आयोजित किए जाने वाले जुलूस, रैली, चल समारोह, धरना-प्रदर्शन तथा धार्मिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डीजे) के उपयोग हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/SDM) से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति पत्र की प्रति पुलिस को जमा करनी होगी।
* ध्वनि तीव्रता (डेसिबल) की सीमा:
कलेक्टर द्वारा निर्धारित ध्वनि मानकों एवं निर्धारित डेसिबल सीमा के भीतर ही लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा।
* तेज आवाज़ में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध (सर्वसम्मति से निर्णय):
बैठक में उपस्थित सर्वसमाज के प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने एकमत होकर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि नगर में किसी भी कार्यक्रम, जुलूस या त्यौहार में तेज आवाज़ में डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
* आयोजनकर्ताओं का उत्तरदायित्व:
आयोजन को शांतिपूर्ण एवं हिंसारहित संपन्न कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आयोजनकर्ता संस्था एवं व्यक्ति की होगी।
* अनिवार्य वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी:
प्रत्येक जुलूस, रैली, चल समारोह एवं सार्वजनिक कार्यक्रम की अनिवार्य रूप से संपूर्ण वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
* आपत्तिजनक सामग्री पर सख्त रोक:
किसी भी धर्म, जाति अथवा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले बैनर, पोस्टर, झंडे या आपत्तिजनक सामग्री का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस एवं प्रशासन की अपील:
अधिकारियों ने सर्वसमाज से अपील की है कि त्यौहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। सोशल मीडिया या आम बोलचाल में किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस-प्रशासन को दें।
बैठक के अंत में थाना प्रभारी द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया।
बड़वानी से अब्दुल सादिक चन्देरी कि रिपोर्ट




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