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पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को 7-7 साल का कठोर कारावास। 7 years rigorous imprisonment to the accused who attacked the police

 पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को 7-7 साल का कठोर कारावास                                               

बड़वानी :  पुलिस थाना जुलवानिया क्षेत्र में वर्ष 2021 में  पुलिस कर्मचारियो पर हुये प्राणघातक हमला करने वाले 09 आरोपियों को माननीय न्यायालय व्दारा 07-07 वर्ष करावास की सजा सुनाई



    *घटना का संक्षीप्त विवरण* - 

दिनांक 25.10.21 को अवैध शराब बेचने की सूचना प्राप्त होने से थाना जुलवानिया से सउनि राकेश मालवीया, आर 22 अरविन्द यादव ग्राम सांगवी निहालसिग के घर पँहुचे जहाँ निहालसिंह अवैध शराब बेच रहा था, निहालसिंह के अवैध शराब बेचने के संबंध में पूछताछ करने पर  सउनि राकेश मालवीय व आर 22 अरविन्द यादव पर निहालसिंग व अन्य साथी राजु पिता छगन चौहान , भुवान पिता मेथला मोरे , लोकेश पिता दितिया चौहान, सुधिर उर्फ कालु पिता राजु चौहान , मंशाराम पिता कन्हैया भाबर ,राकेश रडतिया चौहान, निवासी सांगवी व राकेश पिता गलिया मुजाल्दे ,रवि पिता सुखलाल मुजाल्दे निवसी कनासपुरा बडसलाय थाना ठिकरी व्दारा अचानक प्राण घातक हमला कर शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई जिनके विरुध्द थाना जुलवानिया पर अपराध क्रमांक 352/21 दिनांक 25.10.21 धारा 307,353,336,332,186,147,149 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । 

पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के नेतृत्व और दिशा निर्देश में अनुसंधान पूर्ण कर आरोपीगणों के विरुध्द चालान क्रमांक 375/17.12.21 का कता कर माननीय न्यायालय मे फौ.मु.न. 1636/23.12.21 पर पेश किया गया |

              उक्त प्रकरण में माननीय तृतीय  अपर सत्र न्यायालय बडवानी जिला बडवानी ने  दिनांक 23.12.2023 को  मुख्य आरोपी निहालसिंह व अन्य साथीगण  राजु , भुवान, , लोकेश , सुधिर उर्फ कालु , मंशाराम , राकेश मुजाल्दे, राकेश चौहान, व रविन मुजाल्दे को 07-07 वर्ष करावास की सजा से दण्डित किया गया।

*विशेष भुमिकाः*- 

निरीक्षक सुनिता मण्डलोई

सउनि पी.एन.यादव (कायमीकर्ता)उनि आर. आर. चौहान जिला पुलिस लाईन बडवानी (अनुसंधानकर्ता)

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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