पति निकला पत्नि का हत्यारा पत्नि की हत्या करने वाले पति को कायमी के 24 घंटे के भीतर थाना ठीकरी पुलिस ने किया गिरफ्तार कर भेजा जेल
ठीकरी: अप. क्र. -* 548/23 धारा 302 भादवि
मृतिका -* गेंदाबाई पति हरि कोली उम्र 45 साल निवासी विश्वनाथखेडा
*आरोपी -* हरि पिता लल्लु कोली उम्र 48 साल निवासी विश्वनाथखेडा
*घटना का विवरण* दिनांक 23.12.2023 को ठीकरी पुलिस को सूचना मिली की गेंदाबाई पति हरि कोली अपने घर पर मृत अवस्था में है, संभवतः घटना हत्या की लग रही है। उक्त सूचना पर ठीकरी थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया मय बल के घटनास्थल मृतिका गेदाबाई पति हरि कोली के घर ग्राम विश्वनाथखेड़ा पहुंचे व घटनास्थल का अत्यंत सुक्ष्मता से निरीक्षण किया। मृतिका गेंदाबाई की माँ गीताबाई पति स्व. राधेश्याम कोली के कथन लिये गये, जिसने अपने कथन में मृतिका गेंदाबाई के पति हरि द्वारा मृतिका गेंदाबाई को शराब पीकर आये दिन झगडा मारपीट करना तथा दिनांक 22.12.23 के शाम को भी मृतिका गेंदाबाई को उसके पति हरि द्वारा शराब पीने की बात को लेकर मारपीट करना तथा मृतिका के पति को झगड़ा नहीं करने की समझाईश देना तथा दिनांक 23.12.2023 को मृतिका गेंदाबाई की मृत्यु होने की सूचना मिलने पर मृतिका गेंदाबाई के घर जाकर देखने पर मृतिका गेंदाबाई को सिर में चोट होना व गले में सुजन होना पाया जाना। मृतिका गेंदाबाई को उसके पति हरि द्वारा मारपीट कर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देने का अपने कथन में बताया गया। मृतक गेंदाबाई की लाश को पोस्टमार्टम हेतु सीएचसी ठीकरी लाये। जहा डॉक्टर टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर टीम की शॉट पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों के बयान अनुसार थाना ठीकरी पर अप. क्रं. 584/23 धारा 302 भादवि का पंजीबध्द किया गया।
उक्त घटना को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी श्री पुनीत गेहलोद द्वारा अति गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी ठीकरी विक्रम बामनिया को आरोपी हरि पिता लल्लु कोली को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी श्री पुनीत गेहलोद के निर्देशों के पालन मे वअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल पाटीदार एवं डी.एस.पी. श्री महेश सुनैया प्रभारी अतिरिक्त अनुभाग पुलिस ठीकरी-अंजड के मार्गदर्शन में आरोपी कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हेतु पुलिस टीम गठित की गई। उक्त पुलिस टीम के अथक प्रयास से आरोपी को कायमी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हरि के घटना के बारे मे पुछताछ करने पर आरोपी हरि द्वारा अपनी पत्नि गेंदाबाई को सिर में मोगरी से मार कर हत्या करना बताया। आरोपी आज माननीय जेएमएफसी न्यायालय अंजड़ पेश किया गय जहां से आरोपी हरि को जेल भेज दिया गया।
*सराहनीय भूमिका:--*
1. कार्य.निरी. वी. एस. बामनिया
2. सउनि शांतिलाल तारे
3. कार्य. प्र.आर. गौरव सिह गौतम
4. कार्य. प्र.आर. केशरेसिह मण्डलोई
5. कार्य. प्र.आर. प्रताप जाधव
6. आर. 508 अश्विन पाटीदार
7.आर. 179 अम्बाराम डुडवे
8.आर. 371 केरुसिह मोरी
9. आर. 408 सरवन पटेल
10 .प्र.आर. चालक अनारसिह सिसोदिया
बड़वानी ठीकरी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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