नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया The accused who raped the minor victim was punished with 20 years of jail and fine.

 नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया  


बड़वानी 13 दिसम्बर 2023/न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी टकलिया उर्फ टकला पिता कालु उम्र 20 वर्ष निवासी ठैंग्चा थाना सिलावद जिला बड़वानी को धारा 376(3) भादवि 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की  गई।  



          अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना दिनांक 10.04.2023 को रात फरियादी एवं उसका परिवार खाना खाकर सो गये थे फरियादी जब रात में उठा तो उसने देखा की उसकी लड़की/अभियोक्त्री अपनी खाट पर नही थी तो फरियादी ने अपनी पत्नी को बताया और अभियोक्त्री को आसपास फल्या गांव में तथा रिश्तेदारो में तलाश किया पर अभियोक्त्री का कोई पता नही चला। अभियोक्त्री को कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को गुजरात के सिमरोली गांव में ले गया और वहां अभियोक्त्री की मर्जी के विरूद्ध उसके साथ बार-बार गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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