मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम Mediation Awareness Program

 मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम 


बड़वानी 13 दिसम्बर 2023/मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष की अध्यक्षता में मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 09 दिसंबर को ए.डी.आर. सेन्टर भवन बड़वानी में किया गया। जिसमें श्री मानवेन्द्र पवार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अध्यक्ष अभिभाषक संघ श्री पी. के मुकाती एवं उपाध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री शंकरलाल यादव एवं समस्त अधिवक्तागण, तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ डिप्टी चीफ एवं असिस्टेन्ट समस्त मीडिएटर्स जिला न्यायालय के समस्त प्रशानिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा पक्षकारगण, आमजन वं पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे। 



कार्यक्रम में मध्यस्थता के बारे में बताया की मध्यस्थता क्या है, मध्यस्थता की आवश्यकता, मध्यस्थता के फायदे तथा मध्यस्थता हेतु प्रेरित किया गया तथा मध्यस्थता प्रक्रिया को अपनाने तथा प्रकरणों के निराकरण के संबंध में चर्चा की गई। 

मीडिएशन प्रक्रिया के लाभ

विवाद का अविलंब एवं शीघ्र समाधान 

समय तथा खर्चा की किफायत

न्यायालीयन प्रक्रिया की राहत

अत्यधिक सरल व सुविधाजनक प्रक्रिया

विवाद का हमेशा के लिये प्रभावी एवं सर्वमान्य समाधान होता है।

समाधान मेें पक्षों की सहमति को महत्व दिया जाता है। 

अनौपचारिक निजी तथा पूर्णतः गांपनीय प्रक्रिया अपनायी जाती है। 

मध्यस्थता में विवाद निपटने पर वादी कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 16 के तहत पूरा न्यायालय शुल्क वापस पाने का हकदार होता है। 

पक्षकारों को शीघ्र सुलभ एवं सरल न्याय प्रदान करने में मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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