दो पिकअप वाहन क्रमांक MP-09-GF-5731 एवं MP09-GG-1206 में अवैध रूप से वध हेतु क्रूरता पूर्वक ले जाते 19 नग गोवंश जप्त
(1) अप.क्र.385/24, (2) 386/24
धारा 420,467 IPC , 25(1)(a)27 आयुध अधिनियम 1959 संशोधित अधिनियम 2019, 4,6,9 म.प्र. गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधीनियम, 6(क) 6(ख)(1),7,11 कृषक पशु परीक्षण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया
*जप्तशुदा मश्रुका*-
(1)पिकप वाहन क्रमांक MP-09-GF-5731 एवं पिकप वाहन क्रमांक MP09- GG-1206, कुल कीमती 8 लाख 50 हजार,
2- 19 नग गोवंश केड़े कीमती 3 लाख 45 हजार रूपये।
3- दो लोहे की पिस्टल, दो जिंदा कारतूस 42 हजार
कुल जप्त मश्रुका कीमती 12,37000 रुपये
*फरार आरोपी*- (1) MP-09-GF-5731 एवं पिकप वाहन क्रमांक MP09- GG-1206, के चालक
*घटना का संक्षीप्त विवरण*-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में अवैध गौवश की तस्करी करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था इसी क्रम में आज दिनांक 09.06.24 को पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण को मुखबिर की सूचना मिली की दो पिकअप क्रमांक MP-09-GF-5731 एवं पिकप वाहन क्रमांक MP09- GG-1206, में क्रूरता पूर्वक गौवंश को वध हेतु महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पंचानों को साथ लेकर मुखबिर बताये स्थान पर पहुँचे जहाँ पर थोडी देर रोड पर इंतजार किया कुछ देर बाद मुखबिर के बताये हुलिये की दो पिकअप गाडी वाहन आते दिखी जिसे पुलिस फोर्स व पुलिस की गाडी को देखकर उक्त पिकअप वाले ने अपने पिकअप वाहन को पहले ही पुलिस को देखकर रोड किनारे खडी कर पिकप के चालक भाग गए मौके पर उक्त पिकप दोनों पिकप वाहन को चेक करते 19 नग गोवंश, दो लोहे की पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस मिले तथा उक्त दोनों पिकप वाहनो में चालक सीट के पास दो अन्य नंबर प्लेट मिले जिन्हे ऑनलाइन सर्च करते असल पिकअप वाहन नम्बर MP09- GF 5731 की नम्बर प्लेट पिकप वाहन के चालक सीट के पीछे पाई गई तथा फर्जी नम्बर प्लेट क्रमांक MP 09 BB 0902 वाहन के आगे लगी होना पाई गईं इसी प्रकार दूसरी पिकप वाहन क्रमांक MP09-GG 1206 पिकप वाहन के चालक सीट के पीछे पाई गई तथा फर्जी नम्बर प्लेट क्रमांक MP 09 CQ 6634 वाहन के आगे लगी होना पाई गईं जोकि उक्त दोनों पिकप वाहन के चालकों द्वारा वाहन की वास्तविक पहचान छुपाई गई और नंबर प्लेट की कूटरचना की गई जोकि दोनो वाहनों के चालक तथा परिचालकों का कृत्य धारा 420,467 IPC , 25(1)(a)27 आयुध अधिनियम 1959 संशोधित अधिनियम 2019, 4,6,9 म.प्र. गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधीनियम, 6(क) 6(ख)(1),7,11 कृषक पशु परीक्षण अधिनियम पाया जाने से अपराध क्रमांक 385/24, 386/24 का मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है।
*विशेष भुमिका*-
निरीक्षक दिलीप कुमार पुरी थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण, ASI संजय पांडे,प्र.आर.65 विनोद मीणा, प्रआर. 220 तरुण राठौर, आर. 683 दिलीप कनोज, आरक्षक 637 सम्राट राठौर, आरक्षक 231 राकेश सिलोजे का सराहनीय योगदान रहा है ।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है ।
( कमल सिंह चौहान )
एसडीओपी अनुभाग सेंधवा
ब्यूरो रिपोर्ट संजय बामनिया
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