नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया The accused who raped the minor victim was punished with 20 years of jail and fine.  

 नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया।   


बड़वानी 05 जून 2024/ विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी राहुल पिता भूरेसिंह निवासी दाभड़ बैडीपुरा जिला बडवानी को धारा 5एल/6, 5 जे, ( द्वितीय )/6 पाक्सो एक्ट, एवं धारा 376(3) भादवि में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कारावास एवं कुल 2500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 05 नवंबर 2022 को रात्री 10 बजे अभियोक्त्री  शौच के लिये जाने का बोलकर गई थी जो काफी देर तक वापस नही आई। फरियादी ने अभियोक्त्री को आसपास, गांव व रिस्तेदोरी मे तलाश किया पर कोई पता नही चला। फरियादी को शंका थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी एवं उसके रिश्तेदारों ने थाने पर दर्ज करवाई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। अभियुक्त ।अभियोक्त्री को बहला फुलासकर गुजरात ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था जिससे अभियोक्त्री गर्भवती हो गयी थी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।




बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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