तेज लापरवाहीपूर्वक मोटर साइकिल चलाकर मृत्यु करने वाले आरोपी को 1 साल जेल की सजा एवं 1500 जुर्माने से दण्डित किया गया। The accused, who caused death by rash and negligent driving of a motorcycle, was punished with 1 year jail and a fine of Rs 1500.

 तेज लापरवाहीपूर्वक मोटर साइकिल चलाकर मृत्यु करने वाले आरोपी को 1 साल जेल की सजा एवं 1500 जुर्माने से दण्डित किया गया  



बड़वानी 05 दिसम्बर 2023/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कन्नोजे द्वारा पारित अपने फैसले में आरोपी शोभाराम निवासी ग्राम भीलखेड़ा को धारा 304ए भादवि मे 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये एवं धारा 146/196 मो.या.अधिनियम में 5 सौ रूपये के जुर्माना से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्रीमती शीला अलावा द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना 29 नवम्बर 2018 सुबह 9 बजे फरियादी जगदीश निवासी पिपलाज अपने खेत मे जा रहा था तभी करी कसरावद रोड गेन्दालाल नागौर के खेत के पास करी तरफ से एक स्वराज कम्पनी के ट्रेक्टर जिसकी ट्राली मे रेत भरी हुई थी । जिसे उसका चालक तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ लाया तथा वंहा फरियादी के काका के लडके राजेश को जो पैदल पैदल उसके खेत मे जा रहा था सामने से टक्कर मार दी । जिससे वह गिर गया और उनके ऊपर से ट्रेक्टर निकल तभी ट्रेक्टर का चालक ट्रेक्टर ट्राली को छोडकर वंहा से भाग गया।  फिर फरियादी तथा अन्य लोग फरियादी के काका के लडके राजेश को तत्काल बडवानी सरकारी अस्पताल ईलाज कराने ले गये, वहां पर डाक्टर ने राजेश को मृत घोषित कर दिया है ।  आरोपी चालक का कृत्य धारा 304ए भा.दं.सं. का पाये जाने से उसके विरूद्ध थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

Post a Comment

0 Comments