नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से किया दण्डित। The accused who raped the minor victim was sentenced to 20 years in jail and fine.

 नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से  किया दण्डित।  

बड़वानी 09 जनवरी 2024/ विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने पारित अपने फैसले मे शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी करण पिता कैलाश जमरे निवासी इंद्रपुर खेड़ा ग्राम इंद्रपुर थाना राजपुर को धारा 376(3) भादवि 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये, धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपये एवं धारा 506 भादवि के तहत 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की  गई।  



अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 12  जुलाई 2023 को फरियादी और उसके परिवार वाले खाना खाकर रात करीब 10 बजे सो गये थे। फरियादी की लड़की/अभियोक्त्री भी उसके बिस्तर पर सो गई थी। फरियादी पिता रात करीब 11.30 बजे फरियादी जगा तो देखा कि अभियोक्त्री उसके बिस्तर पर नही थी। फिर फरियादी और उसके परिवार वालो ने अभियोक्त्री की आसपास एवं रिश्तेदारों में तलाश की पर अभियोक्त्री का कोई पता नही चला। अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया होगा। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। 

पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी पीडीता से दिन में मिला था और उससे उसने शादी करने की इच्छा प्रकट की थी आरोपी घटना दिनांक की रात्री को पूर्वयोजनानुसार अभियोक्त्री को राजपुर ले गया और अभियोक्त्री को किसी कमरे में रखा और अभियोक्त्री की मर्जी के विरूद्ध उसके साथ बार-बार गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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