नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव 2500 जुर्माने से दण्डित किया। The accused who raped the minor victim was sentenced to 20 years in jail and a fine of Rs 2500.

 नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव 2500 जुर्माने से दण्डित किया  


बड़वानी 05 दिसम्बर 2023/ न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी मंगलसिंह पिता शिवा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम चिचली थाना ठीकरी जिला बड़वानी को धारा 376(3) भादवि, 5एल/6 में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की  गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 26 मार्च 2023 को अभियोक्त्री घर पर थी जो गांव मे गणगौर माता का त्यौहार होने से त्यौहार देखने जाने का बोलकर गई थी जो वापस नही आई जिसे फरियादी पिता व परिवार वालो ने आसपास रिश्तेदारी मे तलाश किया लेकिन अभियोक्त्री को कोई पता नही चला। अभियोक्त्री की तलाश फरियादी पिता ने आस-पास के गांव मे जाकर की पर अभियोक्त्री नही मिली कोई अज्ञात व्यक्ति अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को जबरदस्ती उसके साथ मोटर साईकिल पर बिठाकर ठीकरी तरफ ले गया और वहां पर जंगल में अभियोक्त्री की मर्जी के विरूद्ध उसके साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया। दूसरे दिन आरोपी अभियोक्त्री को गुजरात ले गया और वहां पर झोपड़ी बनाकर रखकर उसके साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया। आरोपी अभियोक्त्री को 10 दिन बाद कुक्षी लाया और वहां छोड़कर भाग गया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।



बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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