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हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड Life imprisonment and fine for murder accused

 हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड

बड़वानी 04 दिसंबर 2023/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री आनन्द कुमार तिवारी के द्वारा पारित अपने निर्णय में घटना 12 नवंबर 2022 को मृतक पाटिया बोकराटा बाजार करके पैदल-पैदल रोड से घर जा रहा था, तभी उसके पीछे एक मोटर साईकिल से आरोपी रेवसिंग, सामने से एक मोटर साईकिल पर आरोपीगण पेमा व रमेश आये और दोनों तरफ से रोड पर घेर कर रास्ता रोक लिया और तीनों आरोपीगण में बहन की नंगी नंगी गालियाँ देने लगे, झगड़ा करने लगे, रोड किनारे पत्थर उठाकर मारने लगे और आरोपी रेवसिंग ने धारदार हुल्हाडी से जान से मारने की नियत से पाटिया को सिर में मारी, जिसे पाटिया को सिर में पीछे चोट लगी और खून निकला मृतक जोर से चिल्लाया तो घर पर खड़े उसके भाई देवसिंह ने आवाज सुन कर आया तथा बीच बचाव किया तथा अस्पताल में भर्ती किया तथा पुलिस थाना पाटी पर सूचना दी गई उपचार के दौरान पाटिया की मृत्यु हो गई। प्रकरण में अनुसंधान उननिरीक्षक आर.के.लौवंशी एवं शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अधिकारी बडवानी श्री दीपक चौहान के द्वारा की गई।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट


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