मिथ्याछाप नमकीन का विक्रय करने पर होटल व्यवसायी एवं निर्माता कंपनी पर लगाया जुर्माना
सह संपादक रघुनाथ सेन की रिपोर्ट
अपर कलेक्टर ने होटल व्यवसायी पर 50 हजार रुपये का तथा निर्माता कंपनी पर 2 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की
बड़वानी 14 दिसम्बर 2022/अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी बड़वानी श्रीमती रेखा राठौर ने मिथ्याछाप बालाजी वेफर्स का पैकेटयुक्त तीखा मीठा मिक्चर का विक्रय करने वाले ग्राम ठानडेब के उत्सव होटल एवं रेस्टारेंट के व्यापारी श्री मोहन पिता अमृतलाल जायसवाल पर 50 हजार रुपये का तथा लोधिका जिला राजकोट गुजरात की निर्माता कंपनी पर 2 लाख रुपये की शास्ति खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011, विनियम 2011 की धारा 26(2)(पप) एवं सहपठित धारा 52 का उल्लंघन करने पर अधिरोपित किया है।
अपर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम ठान डेब के उत्सव होटल एवं रेस्टोरेंट से बालाजी वेफर्स का मीठा मिक्चर के पैकेट का नमूना जांच हेतु भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने का मिक्चर मिथ्याछाप पाया गया। विक्रेता द्वारा उक्त नमकीन का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011, विनियम 2011 की धारा 26(2)(पप) एवं सहपठित धारा 52 का उल्लंघन करने पर उक्त शास्ति अधिरोपित की गई है।
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