नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी को 3 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया
बड़वानी 06 जून 2024/ न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता का अपहरण करने के आरोप मे आरोपी जितेन्द्र पिता रेवसिंह निवासी ग्राम गोलगांव जिला बडवानी को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं कुल 500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 01 सितंबर 2023 को रात 8 या 9 बजे को फरियादी और उसके परिवार वाले रात में खाना खाकर घर में सो गये थे रात करीब 11.30 बजे फरियादी जब उठा तो देखा उसकी लड़की/अभियोक्त्री घर पर नहीं है। फरियादी अभियोक्त्री को आसपास व रिश्तेदारो में तलाश की परंतु अभियोक्त्री का कहीं पता नहीं चला। उसकी लडकी/अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। अभियोक्त्री ने घटना की जानकारी परिजन को दी जिसके बाद फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया । पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया।अभियुक्त अभियोक्त्री को बहला फुलासकर गुजरात ले गया था । पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
ब्यूरो रिपोर्ट संजय बामनिया की रिपोर्ट
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