डी.जे. वाले से विवाद की बात को लेकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 1-1 वर्ष की जेल एवं जुर्माने से दंडित किया गया। DJ. The accused, who assaulted the person over a dispute, were punished with 1-year jail and fine.

 डी.जे. वाले से विवाद की बात को लेकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 1-1 वर्ष की जेल एवं जुर्माने से दंडित किया गया। 

बड़वानी 26 अप्रैल 2024/न्यायालय विषेष न्यायाधीष (एट्रोसिटीज) एक्ट बड़वानी रईस खान सा. जिला बड़वानी द्वारा अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा मारपीट करने के आरोप मे आरोपीगण मनोज पिता मांगीलाल यादव, भोमा उर्फ सुरेंद्र पिता हीरालाल यादव, अनिल पिता नाना उर्फ नानुराम यादव, नीतू उर्फ निखिलेश पिता सदिया यादव, संदीप पिता सदिया यादव, कार्तिक पिता पूनमचंद यादव, निक्की उर्फ अभिषेक पिता मनोज यादव, नानिया उर्फ विजय पिता जीतू उर्फ जितेंद्र यादव, सत्यम पिता मुन्ना उर्फ पूनमचंद यादव सभी निवासी छोटी खरगोन रोड, जुलवानिया तथा महेश पिता गजानंद यादव, कालाखेत को धारा 147 भादवि सहपठित 3(2)(अं) एससी एसटी एक्ट एवं धारा 323/149 भादवि सहपठित 3(2)(अं) एससी एसटी एक्ट में 01 वर्ष का कठोर 1000-1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।



   अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि 26 अक्टूबर 2022 को पडवा के रोज किसी ने डी.जे. वाले से विवाद किया था । इसी बात को लेकर अभियुक्तगण मनोज, भोमा, अनिल ने दोपहर 2 बजे फरियादी रमाबाई के घर के सामने छोटी खरगोन रोड जुलवानिया में आकर उसके लडके अजय को मां, बहन की नंगी नंगी गालियां देकर बोले कि अजय ने डी.जे. वाले से झगडा किया तब फरियादीया के लडके अजय ने कहा कि उसने डी.जे. वाले से झगडा नहीं किया । आरोपी मनोज ने अजय को दाहिने हाथ की कलाई व बाई तरफ सामने सीने पर थप्पड़ मुक्के मारे, आरोपी नीतु, संदीप, महेश, ने फरियादी व उसके पुत्र अजय को माँ-बहन की नंगी नंगी गालियां दी। उक्त घटना का बचाव पदमाबाई, रविंद्र, बीच-बचाव करने आये तो उनको आरोपी निक्की, सत्यम, कार्तिक ने माँ-बहन की नंगी नंगी गालियां दी, उक्त अभियुक्तगण ने फरियादी को आदिवासी समाज का होना जानते हुए उसके साथ उपरोक्त घटना कारित की। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जाकर आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया।। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपीगणो को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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