पिता के हत्यारे पुत्र को न्यायालय ने दी अजीवन कारावास। The court gave life imprisonment to the son who killed the father.

 पिता के हत्यारे पुत्र को न्यायालय ने दी अजीवन कारावास। 

बड़वानी 26 अप्रैल 2024/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी आनन्द कुमार तिवारी ने अपने दिए एक फैसले में पिता द्वारा पुत्र के चरित्र शंका करने पर पुत्र आरोपी कमल उर्फ कमलेश पिता दूर्गा बारेला, निवासी निहाली द्वारा पिता दूर्गा की हत्या करने के आरोप में अजीवन कारावास एवं एक हजार अर्थदंड से दंडित किया।



लोक अभियोजक श्री दीपक चौहान से प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक दूर्गा और आरोपी कमल दोनों पिता पुत्र होकर दोनों के मध्य घटना के समय रात्रि में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ कि आरोपी अपनी मां से अवैध सम्बन्ध बनाता था। मृतक पिता ने आरोपी पुत्र पर अपनी मां के साथ अवैध सम्बन्ध होने का आरोप लगाया, जिससे आरोपी पुत्र बुरी तरह आहत होकर नशे की हालत में आवेश में आकर उसने अपने पिता दूर्गा को सिर पर ईंट से वार किया उसकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई।

घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य को अभियुक्त ने घटना को अंजाम देने के पूर्व खेत में भेज दिया था। सुबह परिवार के सदस्य खेत से घर आये उन्होंने आरोपी को डाक्टर लाने का कहने पर आरोपी शाम तक घर लौट कर नहीं आया, जिस पर परिवार के सदस्यों को उस पर शंका हुई। इस पर पुलिस थाना पलसुद को दी गई। अनुसंधान में पुलिस ने ईंट पर पाए रक्त नमुना एवं अभियुक्त के कपड़ों एक मानव रक्त पाया, जिसकी विशेषज्ञ से जांच करने पर समान रक्त पाए जाने की पुष्टि हुई। मर्ग जांच उपरांत आरोपी कमल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

प्रकरण का अनुसंधान निरीक्षक बी.आर. वर्मा द्वारा किया गया तथा प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दीपक चौहान बडवानी के द्वारा की गई।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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