शराब पीकर ट्रैक्टर चलाने वाले चालक को न्यायालय ने 8500 रुपए से दंडित किया।
प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना एवं इनसे होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पुनीत गेहलोद के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए बार-बार समझाइश देकर लोगों से अपील की जा रही है शराब पीकर वाहन चलाने वालो से न सिर्फ स्वयं चालक अथवा मार्ग पर चलने वाले अन्य लोगो को भी जान का खतरा रहता है।बावजूद इसके वाहन चालक शराब का सेवन कर वाहन चला रहे है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी उषा सिसोदिया एवं यातायात की टीम द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया । चेकिंग के दौरान टैक्टर वाहन चालक अपने वाहन को लापरवाही पूर्वक चला रहा था जिसका ब्रीथ एनालाइजर मशीन के द्वारा चेक करने पर शराब का सेवन कर वाहन चलाना पाया गया जिससे टैक्टर को जब्ती में लेकर न्यायालय पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा 8500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया बाद चालक को समझाई देकर वाहन सुपुर्द किया गया । यातायात पुलिस द्वारा आगे भी ऐसे चालकों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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