पूर्व पत्नी के साथ चाकू से वार कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी को 7 वर्ष की कारावास।
बड़वानी 29 फरवरी 2024/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम द्वारा अपने एक फैसले में पूर्व पति द्वारा पीड़िता के साथ उसके घर जाकर मारपीट कर चाकू से वारकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी अजय पिता बख्तावरसिंह सोलंकी, निवासी ग्राम भोइंदा, तहसील बलकवाडा, जिला -खरगोन को 07 वर्ष का कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया द्वारा की गई।
एजीपी सिसोदिया ने बताया कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि 14 जनवरी 2020 को ग्राम सिंवई में पीड़ित रंजना बाई अपने वर्तमान पति मांगीलाल के साथ सुबह बजे अपने खेत में पानी दे रहे थे। इसी दौरान उसका पूर्व पति आरोपी अजय खेत में आया तथा पीड़िता से उसका बच्चा छीनने लगा, पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने दोनों पैर के घुटने तथा दाहिने हाथ की कोहनी पर चाकू से वार कर गंभीर चोट पहुंचाई। पीड़िता के चिल्लाने पर उसका पति तथा आसपास खेत में काम कर रहे लोग आ गए। गौरतलब है कि पीड़िता का पहले पति से विवाह 2015 में हुआ था किन्तु वह उससे मारपीट करता था । इसलिए उसने उसे छोड़कर जाति रिवाज अनुसार दूसरे पति मांगीलाल से शादी कर उसके साथ रह रही थी । पुलिस राजपुर द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 294,323,325,3260,506 भाग-2,भा.द.वि तथा धारा 25(2)। आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से आरोपी के विरुद्ध धारा 326 तथा 25(1-बी)(बी) के तहत सिद्ध मानते हुए क्रमशः 7 वर्ष कारावास व 1 हजार अर्थदंड तथा 5 वर्ष व 500 अर्थदंड से दंडित किया। दोनों सजा एक साथ चलेगी। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देश पर प्रकरण में अनुसंधान संस्थान सउनि प्रकाश राय तथा सउनि विनोद पटेल द्वारा की गई।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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