नाबालिग पीड़िता को मंदिर घुमाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष एवं 1500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।
बड़वानी 29 फरवरी 2024/ विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने पारित अपने फैसले में नाबालिग पीड़िता को मंदिर घुमाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सतीश पिता सुखलाल पवार निवासी ग्राम बैडीपुरा अभाली थाना ठीकरी को धारा 366 भादवि 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 376(3) भादवि 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 25 अगस्त 2023 को फरियादी और उसकी पत्नी किसी कार्य से घर से बाहर गये थेे। फरियादी की लडकी/अभियोक्त्री घर पर अकेली थी। फरीयादी अपनी पत्नी के साथ जब शाम को घर वापस आया तो देखा की उसकी लडकी/अभियोक्त्री घर पर नही है। अभियोक्त्री की आसपास तलाश करने पर भी कोई पता नही चला जिसके बाद फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस को अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को मंदिर घुमाने का झांसा देकर उसे खेत में बनी टापरी में लेकर गया और उसके मर्जी के विरूध्द गलत काम/दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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