नाबालिग पीड़िता को शांदी का झांसा देकर भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। The minor sufferers punished the accused and the penalty of 2000 rupees by taking a rage by taking a shelet.

 नाबालिग पीड़िता को शांदी का झांसा देकर भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।   


बड़वानी 27 फरवरी 2024/न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने अपने फैसले नाबालिग पीड़िता को शांदी का झांसा देकर भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी रोहित पिता संतोष यादव निवासी ग्राम बिलखेडा थाना गोगांवा को धारा 3(2)(5) एस.टी/एससी एक्ट में आजीवन कारावास ,धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष, धारा 366 भादवि एवं धारा 3(2)(5)क एस.टी/एससी एक्ट में 03-03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।  



  अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 04 अप्रैल 2023 को रात को  फरियादी  और उसका परिवार खाना खाकर सो गये थे। दूसरे दिन सुबह 6 बजे जब फरियादी, उठा तो देखा की उसकी लडकी/अभियोक्त्री घर पर नही है। अभियोक्त्री की आसपास तलाश करने पर भी कोई पता नही चला जिसके बाद फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस को अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर उसके घर से रात के समय टेम्पो से इंदौर ले गया जहां उसने किराये का कमरा लेकर 15 दिन तक उसके मर्जी के विरूध्द गलत काम/दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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