नाबालिग पीड़िता का शादी करने के लिए व्यपहरण करने वाले आरोपी को 03 वर्ष की जेल एवं जुर्माने से दण्डित किया। The accused who divided to marry a minor victim was punished with a 03-year jail and penalty.

 नाबालिग पीड़िता का शादी करने के लिए व्यपहरण करने वाले आरोपी को 03 वर्ष की जेल एवं जुर्माने से दण्डित किया। 


बड़वानी 02 मार्च 2024/न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा  ने अपने फैसले शादी करने के लिये व्यपहरण करने वाले आरोपी शैलेन्द्र पिता दिनेश निवासी पिपरी डेब जिला बडवानी को धारा 366 भादवि एवं धारा 8 पाक्सो एक्ट में 03-03 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 11(पअ)/12 पाक्सो एक्ट में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।  



  अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 03 जुलाई 2023 को फरियादी की लडकी/अभियोक्त्री  सुबह घर से स्कूल जाने का बोलकर गयी थी और शाम तक घर वापस नही आयी। फरियादी ने अभियोक्त्री की आसपास व स्कूल में तलाश की किन्तु अभियोक्त्री का पता नही चला बाद में फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस को अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को शादी का कहकर जबरदस्ती उसे पीथमपुर ले गया और वही पर अपने रिश्तेदार के घर अभियोक्त्री को छोड़ दिया तथा अभियुक्त कहीं ओर चला गया। चार दिन बाद अभियुक्त और उसके पिताजी चार चहिये वाहन से अभियोक्त्री को लेने गये और उसे राजपुर छोड़कर वापस चले गये। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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