चरित्र शंका को लेकर पत्नि की कुल्हाडी से हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया। The court sentenced the accused husband, who murdered his wife with an ax due to doubts about her character, to life imprisonment and a fine.

 चरित्र शंका को लेकर पत्नि की कुल्हाडी से हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।


बड़वानी 29 जनवरी 2024/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री आनन्द कुमार तिवारी के द्वारा पारित अपने निर्णय मे घटना 17 दिसम्बर 2022 रात्रि लगभग 10 बजे आरोपी देवेन्द्र पिता मिश्रीलाल गुर्जर, निवासी कुन्दन नगर बडवानी स्थित अपने मकान में अपनी पत्नि मृतिका लीना बाई गुर्जर के चरित्र पर शंका करते हुए कुल्हाडी से गले पर वार कर हत्या कर दी थी। सुबह 7 बजे जब मृतिका की पुत्री फरियादी आकांक्षा उठी तो देखा कि उसकी माँ मृतिका जिस कमरे मे सोई थी, वहा पर फर्श पर खुन ही खुन पडा था, जिसे देखने पर फरियादी ने आरोपी पिता देवेन्द्र गुर्जर से पुछने पर उसने बताया कि मैंने तेरी माँ की कुल्हाडी से हत्या कर दी है, तो फरियादी ने तत्काल अपने मामा व अन्य रिश्तेदार और पुलिस को सूचना दी, जिस पर से पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया। अनुसंधान में परिस्थितीया निश्चयात्मक रूप से आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित होने पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरूद्ध सम्पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।



 न्यायालय के द्वारा प्रकरण मे आयी परिस्थिती जन्य साक्ष्य एवं तकनिकी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतो के आधार पर आरोपी द्वारा अपराध कारित करना पाया गया होकर आरोपी देवेन्द्र पिता मिश्रीलाल गुर्जर, निवासी कुन्दन नगर बडवानी को धारा 302 भा.द.वि. के तहत आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक झिरमल सापलिया द्वारा किया गया तथा प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री दीपक चौहान लोक अभियोजक बडवानी के द्वारा की गई।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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