चैक बाउन्स मामले मे एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 15 लाख रूपये प्रतिकर
बड़वानी 03 जनवरी 2024/ परिवादी फिरोज खान पिता अब्दुल रेहमान खान, इंडिया ट्रेडिंग कंपनी अंजड को रुपये की लेन देन की अदायगी में दिये गये चैक के अनादरण होने पर आरोपी इकरार पिता इकबाल देहलवी सेल्फी सेलून इन्दौर को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15 लाख रूपये प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया गया।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती सीता कन्नौजे द्वारा 28 दिसम्बर 2023 में पारित अपने निर्णय में अभियुक्त इकरार देहलवी के द्वारा रूपये 12,00,000 लाख परिवादी फिरोज से 27 मई 2021 को कास्मेटिक व्यापार हेतु उधार लिये गये रूपयों की अदायगी पेटे रूपये 12,00,000 लाख का चैक 12 अप्रैल 2022 को अपना हस्ताक्षरित कर दिया था, परिवादी के द्वारा बैंक मे चैक प्रस्तुत करने पर बैंक के द्वारा परिवादी को बताया गया कि आरोपी इकरार के द्वारा बैंक मे पेमेंट स्टॉप कर दिया गया है, इस कारण से चैक का भुगतान नही किया गया। परिवादी के द्वारा कानूनी कार्यवाही किये जाने पर न्यायालय ने आरोपी इकरार को रूपये 15,00,000 लाख प्रतिकर तथा 01 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । प्रतिकर की राशि पर व्यतिक्रम होने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने आदेश दिया गया। प्रकरण में प्रारंभिक पैरवी हेमेन्द्र कुमरावत अधिवक्ता के द्वारा तथा पश्चात्वर्ती पैरवी नरेन्द्र राठौड अधिवक्ता के द्वारा की गई।
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संजय बामनिया
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