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मारपीट करने वाले आरोपी को 3 साल जेल की सजा एवं 1 हजार जुर्माने से दण्डित किया गया The accused of assault was punished with 3 years jail and a fine of Rs 1,000.

 मारपीट करने वाले आरोपी को 3 साल जेल की सजा एवं 1 हजार जुर्माने से दण्डित किया गया 


बड़वानी 04 जनवरी 2024/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कन्नोजे के द्वारा अपने फैसले में आरोपी ओमा पिता मांगलिया निवासी वेरवाड़ा को धारा 325 भादवि मे 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्रीमति शीला अलावा द्वारा की गई।



         अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना 8 जून 2019 को फरियादी अमासिया ने अपना मोबाईल फोन ओमा पिता मंगलीया के घर पर चार्जीग पर रखा था फिर फरियादी वापस अपना मोबाईल लेने के लिए गया ओमा के घर गया तो वहां देखा तो ओमा खटिया पर सो रहा था तो फरियादी ने कहां कि अभी तक सो रहा हैं। इसी बात पर ओमा उठा ओर फरियादी को माँ बहन की नंगी नंगी गालिया देने लगा और बोला कि तु मेरे घर क्यो आया और फरियादी को लट्ट उठाकर फरियादी के बाये हाथ पर मार दिया तथा पत्थर उठाकर मारा जो फरियादी के सिर में लगा झगडा होता देखकर फरियादी का भाई पुटिया दौडकर आया और झगडे में बीच बचाव किया चोट लगने से फरियादी के सिर से खुन निकलने लगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना पाटी पर दर्ज करवायी। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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