तेज गति व लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाकर मृत्यु करने वाले आरोपी को 2 साल जेल की सजा एवं 500 जुर्माने से दण्डित किया गया। The accused, who caused death by driving a tractor rashly and carelessly, was sentenced to 2 years in jail and a fine of Rs 500.

 तेज गति व लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर  चलाकर मृत्यु करने वाले आरोपी को 2 साल जेल की सजा एवं 500 जुर्माने से दण्डित किया गया।   


बड़वानी 29 दिसम्बर 2023/ न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कन्नोजे ने पारित अपने फैसले में आरोपी सान्य उर्फ संतोष पिता गोफरा निवासी ग्राम ठेन्चा को धारा 304ए भादवि मे 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  बड़वानी  श्रीमती शीला अलावा द्वारा की गई।

         अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना 19 दिसम्बर 2017 को फरियादी राजाराम को अनसिंह ने खेत पर आकर बताया कि तुम्हारा भतीजा देवीलाल गोई नदी में ट्रेक्टर में रेत भर रहा था तभी ट्रेक्टर चालक सान्या पिता गोफरा निवासी ठेन्चा ने अपने ट्रेक्टर को मय ट्राली को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक नदी से चलाकर आगे पीछे करने लगा । तभी ट्रेक्टर से देवीलाल को टक्कर मारी जिससे देवीलाल मौके पर गिर गया । ट्रेक्टर का पहिया देवीलाल के सिर के ऊपर चढ गया, जिससे देवीलाल की मौके पर ही मत्यु हो गई।



उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना सिलावद पर दर्ज करवायी। आरोपी चालक का कृत्य धारा 304ए भा.दं.सं. का पाये जाने से उसके विरूद्ध थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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