अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले आरोपी पिता-पुत्र को 3-3 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित। Father and son accused of illegally cultivating ganja were sentenced to 3 years imprisonment and fine.

 अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले आरोपी पिता-पुत्र को 3-3 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित 


बड़वानी 11 दिसम्बर 2023/विशेष न्यायाधीश श्री रईस खांन के द्वारा 6 दिसम्बर 2023 को पािरत अपने निर्णय में अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले आरोपी पिता-पुत्र को 3-3 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 


प्रकरण में पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री जगदीश यादव से प्राप्त जानकारी अनुसार 13 नवंबर 2020 को पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक श्री राजेन्द्र सोलंकी अपनी टीम के साथ कस्बा भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान उन्हे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सुरानी के गुला ने उसके कब्जे वाले खेत में अवैध रूप से कपास एवं तुअर की फसल के बीच गांजे के पौधे लगा रखे है। उक्त खेती गुला और उसका लड़का लाला उर्फ लालसिंह दोनो मिलकर करते है। मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना स्थल पहुंचने पर आरोपीगण के कब्जे वाले खेत में 315 नग गांजे के पौधे लगे हुए पाये गये जिनका वजन 154 किलो 500 ग्राम था। अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधे को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 



न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे वर्तमान सामाजिक परिवेश मे मादक पदार्थों का क्रय विक्रय के अपराध की बढोतरी हो रही है, जो व्यक्ति विशेष को नही अपितु सम्पूर्ण समाज को प्रतिकुल रूप से प्रभावित करती है, जिससे नवयुवक पीढी जिसके कांधे पर भविष्य निर्भर है, नशे की गिरफ्त में आकर प्रतिकुल रूप से प्रभावित होते है, ऐसी परिस्थिती मे न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आरोपी लाला उर्फ लालसिंह सेनानी एवं गुला पिता नुरजी सेनानी को 3-3 वर्ष केे कठौर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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