अवैध रूप से छोडा चुरा का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
बड़वानी 19 दिसंबर 2023/ विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री रईस खान के द्वारा पारित अपने निर्णय में घटना 30जून 2021 को पुलिस चौकी बालसमुद मे पदस्थ चौकी प्रभारी सहायक उपनिरिक्षक अनिल दासौंधी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद महेन्द्रा पिकअप वाहन में मादक पदार्थ डोडा चूरा भरकर आदमी रतलाम से जुलवानिया तरफ से आर.टी.ओ. बेरियर बचाते हुये टाकली नान्देड से महाराष्ट्र तरफ जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये घटना स्थल पर पहुँचने पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा तथा वाहन की तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 19 थैली मिली जिसमे से 16 थैलियों में डोडा चूरा तथा 03. थैलियों में डोडा चूरा पावडर को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखकर उसका परिवहन कर रहा था। उक्त अवैध मादक पदार्थ को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे उभयक्ष की ओर से किये गये तर्कों पर मनन किया गया, प्रकरण की समग्र परिस्थिति, वर्तमान सामाजिक परिवेश मे जबकि मादक पदार्थों का क्रय विक्रय एवं परिवहन अंतर्राज्यीय स्तर पर किये जाने के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है, एवं मादक पदार्थों के अवैध रूप से क्रय-विक्रय किये जाने से नवयुवक पीढी जिसके कांधे पर भविष्य निर्भर है, प्रतिकुल रूप से प्रभावित होते है एवं वे नशे की गिरफ्त मे आ जाते है। ऐसी स्थिती मे प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को एवं अभियुक्त वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ डोडा चूरा का परिवहन कर अपने आधिपत्य मे रखे जाने का अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोपी इमरान को 10 वर्ष के कठौर कारावास एवं 1 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।प्रकरण में अनुसंधान निरीक्षक यशवंत बडोले एवं शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी श्री जगदीश यादव बडवानी के द्वारा की गई।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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