अवैध शराब कब्जे मे रखने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया।
बड़वानी 19 दिसंबर 2023/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कन्नोजे द्वारा पारित अपने फैसले में आरोपी भावसिंग निवासी रोजनीमाल शक्करकुआं बड़वानी को धारा 34(2) म.प्र आबकारी अधिनियम मे 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्रीमती शीला आलवा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना 2 नवम्बर 2018 को थाना वरला के पुलिस अधिकारी अवैध शराब की पतारसी हेतु ग्राम बलवाडी पंहुचे । जंहा मुखबिर से सुचना मिली की ग्राम रोजनीमाल शकरकुंआ फल्या के भावसिंह पिता गुलाब ने अपने मकान के सामने ढोर मवेशी बांधने के बाडे में अवैध रुप से स्प्रीट शराब विक्रय हेतु रखी है । मुखबिर सुचना पर विश्वास कर ग्राम रोजानीमाल शक्करकुंआ फल्या भावसिंह के मकान के पास पंहुचे जंहा पुलिस की गाडी को देखकर एक व्यक्ति मकान के सामने मवेशी बांधने के बाडे के अंदर घुसा, जिसके पीछे टार्च व विद्युत प्रकाश में पुलिस अधिकारी दौडकर बाडे के अंदर गये तो देखा वह व्यक्ति बाडे में रखे काले कलर के दो प्लास्टिक के ड्रम के ठक्कन खोलने का प्रयास करते पकडा गया । उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भावसिंह पिता गुलाब आर्य जाति बारेला उम्र 30 वर्ष निवासी रोजानीमाल (शक्करकुंआ फल्या) का होना बताया। भावसिंह के कब्जे में पायी गये दो प्लास्टीक के ड्रम काले कलर के जिनके ढक्कन खोलकर पंचो के समक्ष देखा तो दोनों ड्रम स्प्रीट शराब होना पाया गया। भावसिंह से उक्त स्प्रीट शराब संग्रह करने व विक्रय करने का लायसेंस पुछते नहीं होना बताया । आरोपी के कब्जे कुल 80 ब्लक लीटर स्प्रीट शराब को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रथम दृष्टया अभियुक्त का कृत्य धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम का पाये जाने से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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