95 लाख से अधिक के चेक बाउंस मामले में आरोपी बरी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय जैन ने सुनाया फैसलाFirst Class Judicial Magistrate Vinay Jain acquitted the accused in the check bounce case of more than 95 lakhs

 95 लाख से अधिक के चेक बाउंस मामले में आरोपी बरी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय जैन ने सुनाया फैसला


बड़वानी 20 दिसम्बर 2023/वैध ऋण राशि के भुगतान या अन्य वैधानिक दायित्व हेतु चेक प्रदान करने की बात साबित नहीं कर पाने पर आरोपी को दोषमुक्त किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनय जैन ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी का दोषमुक्त कर दिया।  



प्रकरण में पैरवी करने वाले अधिवक्ता सुश्री जया शर्मा ने बताया कि परिवादी नरेंद्र सोलंकी ने ग्राम बावड़ीमापी निवासी ने सागर सिंह पर सरकारी नौकरी के नाम पर रुपए ऐंठने का आरोप लगाते हुए 95 लाख 80 हजार रूपये का चैक बाउंस केस न्यायालय में लगाया था। इस पर आरोपी की अधिवक्ता ने परिवादी की आर्थिक स्थिति को न्यायलय के सामने रखते हुए नकद राशि भुगतान का कोई सबूत नहीं होने संबंधी तथ्य न्यायालय में प्रमाणित किया। साथ ही परिवादी चेक में दर्शाई गई राशि किसी वैध विधिक संव्यवहार या ऋण राशि के भुगतान दायित्व के परिणाम स्वरूप चैक प्रदान करने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं कर पाया। इस आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद खारिज करते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट


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