महिला से जबरजस्ती बलात्कार करने के आरोपीयों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया
बड़वानी 05 दिसम्बर 2023/ 30 अक्टूबर 2023 को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्रीमति संध्या मनोज श्रीवास्तव के द्वारा पारित अपने निर्णय में घटना 12 अक्टूबर 2022 को अभियोक्त्री रात्रि 8 बजे अपने खेत में पानी देने के लिये पैदल पैदल जा रही थी कि तभी आरोपीगण ने अभियोक्त्री का रास्ता रोककर उसे गंदी गंदी गालिया देकर अभियोक्त्री के साथ जबरजस्ती सामुहिक बलात्कार किया तथा आरोपीगण ने अभियोक्त्री को कहा कि यह बात किसी को बतायी तो जान से मार देंगे, तब अभियोक्त्री ने कहा कि उक्त घटना घर जाकर बता देगी, तो आरोपी बद्री ने उसे पत्थर उठाकर मार दिया।
अभियोक्त्री वहा से जैसे तैसे भागकर कपास मे छिप गयी, उसके बाद ढूंढने आये उसके पति को पूरी बात बतायी, जिस पर से अभियोक्त्री एवं उसके पति के द्वारा पुलिस थाना अंजड मे आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवायी। जिस पर से पुलिस अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आये तकनीकी साक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतो के आधार पर आरोपीगण द्वारा कारित अपराध सिद्ध पाया गया होकर आरोपीगण विक्रम पिता श्याणा एवं बदी पिता शेरू, दोनो निवासी छापरी को धारा 341, 376-डी, 323 / 34, 506 (11) भा.द.स. के अधीन आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी निरिक्षक बलदेव सिंह मुजाल्दा तथा शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक बडवानी श्री जगदीश यादव के द्वारा की गई।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
0 Comments