पिता की हत्या करने वाले शराबी पुत्र को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्डत किया The court gave life imprisonment and fine to the drunkard son who murdered his father.

 पिता की हत्या करने वाले शराबी पुत्र को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्डत किया 


बड़वानी 01 नवम्बर 2023/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री आनन्द कुमार तिवारी के द्वारा पारित अपने निर्णय मे घटना 08 अगस्त 2022 को आरोपी सोहन पिता दशस्थ को उसके पिता दशस्थ के द्वारा शराब पीने से रोका गया तो शराबी पुत्र आरोपी सोहन के द्वारा मृतक दशस्थ से घर के बाहर लठ्ठ से मारपीट करते हुये घर के बाहर नाले में डूबो दिया । आरोपी कह रहा था कि कोई बचाने आया तो उसे भी मार दूंगा, थोडी देर बाद आरोपी ने मृतक को घसीटता हुआ वापस घर मे लाकर पटक दिया।



सुबह घटना की खबर लगने पर सरपंच जयपाल सोलंकी व दूसरा पुत्र वकील पिता दशस्थ व गांव के अन्य लोगो के द्वारा चंदा इकट्ठा कर दशस्थ का ईलाज करवाने हेतु टैम्पो से राजपुर अस्पातल ले आया गया। जहां पर उपचार के दौरान दशस्थ की मृत्यु हो गयी। जिस पर से पुलिस जुलवानिया के द्वारा आरोपी सोहन पिता दशस्थ के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। न्यायालय के द्वारा प्रकरण मे आये साक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतो के आधार पर आरोपी द्वारा अपराध कारित करना पाया गया होकर आरोपी सोहन को धारा 302 भा.द.वि. के तहत आजीवन कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अनुसंधान सहायक अपनिरीक्षक आर.आर.चौहान द्वारा किया गया तथा प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री दीपक चौहान (लोक अभियेाजक) बड़वानी के द्वारा की गई।


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बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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