नाबालिक पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मामा को 5 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया
बड़वानी 02 नवम्बर 2023/ न्यायाधीष विशेष न्यायालय (पाक्सो) बड़वानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी मामा को धारा 9एम/10 व 9एन/10 पाक्सो एक्ट में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड धारा 457,354,354क भादवि में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 03 मई 2023 को अभियोक्त्री की मां मजदूरी से शादी में खाना बनाने (मजदूरी काम) के लिये बाहर गांव गई थी। रात को अभियोक्त्री व उसके भाई बहन अकेले घर में सो रहे थे कि अचानक अभियोक्त्री का आरोपी मामा उसके घर में घुस गया और दरवाजे को रस्सी बांधकर अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद अभियोक्त्री का अभियोक्त्री के साथ अश्लील कृत्य करने लगा जो अभियोक्त्री को बहुत गंदा लग रहा था। अभियोक्त्री जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय घर के पास में रहने वाली उसकी फुई (बुआ) उसके घर पर आ गयी और उसके आरोपी मामा को पकड़ लिया। उसके बाद अभियोक्त्री की बुआ ने पुलिस को फोन लगाया तो पुलिस की गाड़ी आ गयी थी। पुलिस की गाड़ी में बैठकर वह और उसकी बुआ थाने पर रिपोर्ट कराने आये थे। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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