दो वर्ष पूर्व बावनगजा के आगे पहाड़ी पर हुये अंधे कत्ल के दो आरोपीयों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया। Two accused of blind murder that took place two years ago on the hill in front of Bawangaja were sentenced to life imprisonment and fine.

 दो वर्ष पूर्व बावनगजा के आगे पहाड़ी पर हुये अंधे कत्ल के दो आरोपीयों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

बड़वानी 20 अक्टूबर 2023/दो वर्ष पूर्व जिला मुख्यालय के समीप बावनगजा की पहाडी क्षेत्र में हुए साधु नामक युवक के कत्ल के मामले मे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बडवानी श्री कैलाश प्रसाद मरकाम द्वारा अपने निर्णय मे आरोपी दिलीप पिता रायसिंग खरते, निवासी- आवली, थाना पाटी तथा आरोपी सायदाम पिता दुरसिंह बडौले, निवासी ग्राम वेरवाडा को न्यायालय ने हत्या का दोषी मानते हुये आरोपी दिलीप को आजीवन कारावास तथा अर्थ दण्ड तथा आरोपी सायदाम को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया।



प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि 17 दिसम्बर 2021 को बावनगजा के आगे पाटी रोड पर नीचे पहाड़ के जंगल में साधु नामक युवक की लाश पायी गई थी। लाश को देखने पर मृतक साधु को पत्थर से कुचल कर, चोट पहुँचाकर मृत्यु कारित कर लाश को जंगल मे फेंक दिया था। आरोपीगण ने अपराध से बचने के लिये साक्ष्य का विलोपन किया गया, जो कि प्रतित हुआ था। पुलिस बडवानी द्वारा प्रकरण की विवेचना कर उक्त प्रकरण मे हत्या के आरोप मे आरोपी दिलीप पिता रायसिंग खरते व सायदाम पिता दुरसिंह बडौले को मृतक साधु की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण में अनुसंधान शंकरसिंह रघुवंशी थाना प्रभारी बडवानी द्वारा की जाकर न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य प्रस्तुत किये गये । न्यायालय ने अभियोजन प्रकरण को सिद्ध मानते हुये आरोपीगण को दोषी पाया तथा दोनो आरोपी को आजीवन कारावास, सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया।

उक्त जानकारी प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री शिवपाल सिंह सिसोदिया (अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी) बडवानी के द्वारा दी गई।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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