अवैध रूप से गांजे का खेती एवं विक्रय करने वाले आरोपी को 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया। The accused who cultivated and sold ganja illegally was punished with 5 years imprisonment and fine.

 अवैध रूप से गांजे का खेती एवं विक्रय करने वाले आरोपी को 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।  



बड़वानी 19 अक्टूबर 2023/12 अक्टूबर 2023 को न्यायाधीश बड़वानी श्री रईस खान के द्वारा पारित अपने निर्णय में घटना 30 दिसम्बर 2020 को पुलिस थाना पानसेमल में पदस्थ उपनिरीक्षक बी.एस. चौहान को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पनाली के सिलदार ने उसके कब्जे के खेत मे अवैध रूप से मक्का व कपास की फसल के बीच मे बिना अनुज्ञप्ति के गांजे (कैनेबिस) के पौधे लगा रखे है, मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये घटना स्थल पर  पहुॅचने पर आरोपी के कब्जे के खेत में 12 नग गांजे के पौधे लगे हुये पाये गये जिनका कजन 3 किलो 50 ग्राम तथा विक्रय करने हेतु फुल, पत्ति सहित मादक पदार्थ कुल 16 किलो 900 ग्राम बरसाती के बोरे मे खेत मे रखे पाये गये। उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधों को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। न्यायलय द्वारा अपने निर्णय मेे वर्तमान सामाजिक परिवेश मे जबकि मादक पदार्थो की अवैध रूप से खेती किये जाने एवं मादक पदार्थो के कय विक्रय का अवैध व्यापार किये जोने के मामलो की संख्या मे लगातार बढोत्तरी होती जा रही है, जो तथ्य किसी एक व्यक्ति को नही अपितु सम्पूर्ण समाज को प्रतिकुल अभियुक्त की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, न्याय के उद्दश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आरोपी जामसिंह को 5 वर्ष के कठौर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक बी.एस.चौहान एवं शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश यादव (अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी)बडवानी के द्वारा की गई।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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