अवैध रूप से गांजे का विक्रय करने ले जा रहे आरोपियो को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया The accused who were transporting ganja for sale illegally were punished with rigorous imprisonment of 4 years each and fine.

 अवैध रूप से गांजे का विक्रय करने ले जा रहे आरोपियो को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया 

बड़वानी 21 अक्टूबर 2023/ विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री रईस खान ने पारित अपने निर्णय मे घटना 15 मार्च 2021 को पुलिस थाना बड़वानी मे पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक श्री आरके लौवंशी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी रमेश पिता मडिया एवं उसका साथी इन्दरसिंह मोटर सायकिल से कुक्षी नगर से ग्राम तलून की ओर से अवैध रूप से गांजे को विक्रय करने ला रहे है, मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये घटना स्थल पर पहुॅचने पर आरोपियो को घेराबंदी कर पकडा तथा तलाशी लेने पर आरोपियो के कब्जे से विक्रय करने हेतु मादक पदार्थ 4 किलो 600 ग्राम झोले मे रखा पाया गया। उक्त अवैध मादक पदार्थ को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 



न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे उभयपक्ष की ओर से किये गये तर्को पर मनन किया गया, प्रकरण की समग्र परिस्थिति वर्तमान सामाजिक परिवेश मे जबकि मादक पदार्थो का क्रय-विक्रय एवं परिवहन अंतर्राज्यीय स्तर पर किये जाने के मामलों की संख्या मे लगातार बढोत्तरी होती जा रही है। जो तथ्य किसी एक व्यक्ति को नही अपितु सम्पूर्ण समाज को प्रतिकुल रूप से प्रभावित करता है, विशेषकर मादक जिसके कांधे पर भविष्य निर्भर है । प्रतिकुल रूप से प्रभावित होते है एवं वे नशे की गिरफ्त मे आ जाते है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को एवं अभियुक्तगण की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिये आरोपी रमेश एवं इंदरसिंह उर्फ मारी को 4 -4 वर्ष के कठौर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया किया गया है। 

प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक आरसी सोलंकी एवं शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी बड़वानी श्री जगदीश यादव द्वारा की गई।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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