नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया।
बड़वानी 19 अक्टूबर 2023/न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी सूरज पिता कान्हा उर्फ कानिया निवासी ग्राम हरिबड़ बेडीपुरा, थाना अंजड़ को धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये एवं धारा 366 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि 03 जुलाई 2020 को अभियोक्त्री घर से किराणा सामान लेने बाजार में गई थी जो काफी समय हो जाने पर भी वापस नहीं आई तो फरियादी/पिता ने बाजार एवं आसपास तलाश किया लेकिन अभियोक्त्री का कोई पता नहीं चला फिर फरियादी/पिता ने रिश्तेदारों को पुछा तो उन्होने भी कोई पता होना नहीं बताया। फरियादी/पिता को शंका थी कि अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी ने अभियोक्त्री को खरगोन तरफ ले जाकर किसी बाड़े में बने खले में रखा था और उसे शादी का झांसा देकर उसके के साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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