नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया
बड़वानी 12 अक्टूबर 2023/न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी विजय पिता मडिया निवासी कसरावद को धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि 12 फरवरी 2023 को फरियादी ने अपनी छोटी लड़की (अभियोक्त्री) को शाम के समय उसकी बहन के पास जिला अस्पताल जाने के लिए बस में बैठाया था। करीब शाम 6 बजे फरियादी को उसकी दुसरी लड़की ने फोन कर बताया कि उसकी बहन/अभियोक्त्री उसके पास अस्पताल नहीं पहुंची । फिर फरियादी ने अभियोक्त्री की तलाश बस स्टेशन व अस्पताल के आसपास व रिश्तेदारों में किया लेकिन लड़की अभियोक्त्री का कोई पता नही चला। उसकी लड़की/अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया। तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को षादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर नर्मदा नदी तरफ खेत में ले गया था और अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
बडवानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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