अवैध शराब दुकान मे रखने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया।
बड़वानी 16 अक्टूबर 2023/न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमति सीता कन्नोजे के द्वारा अपने फैसले में आरोपी मनोहरलाल पिता सुखलाल मालवीय निवासी सिलावद रोड़ पलसूद, को धारा 34(2) म.प्र आबकारी अधिनियम मे 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25000 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति शीला आलवा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना दिनाक 20 नवम्बर 2018 को थाना पलसूद पर पदस्थ उपनिरीक्षक को सुचना प्राप्त हुई कि मालवीय किराणा दुकान बड़वानी रोड़ पलसूद में अवैध रूप से शराब रखी हुई है । तब वह मय फोर्स व पंचान के मुखबीर द्वारा बताये स्थान मालवीय किराना दुकान पहुंचे तथा वहां जाकर देखा तो जाकर देखा तो मालवीय दुकान के पास गली मे पन्नी से कुछ छुपाकर रखा था पास जाकर देखा तो दुकान मालिक पुलिस को देखकर भागने लगा बल की मदद से पकडा नाम पता पुछते अपना नाम मनोहर मालवीय पिता सुखलाल बताया तथा दिवाल के पास पन्नी को खोलते कुल शराब 59.25 बल्क लीटर देषी विदेषी शराब होना पाया। मनोहर से उक्त शराब के लाईसेन्स के संबंध मे पुछताछ करते उसने लायसेंस नही होना बताया तब पुलिस द्वारा उक्त शराब आरोपी से जप्त की एवं आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रथम दृष्टया अभियुक्त का कृत्य धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम का पाये जाने से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
0 Comments