अवैध रूप से हथियार रखने वाले आरोपी को 3 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया। The accused for illegally possessing weapons was sentenced to 3 years imprisonment and fine.

 अवैध रूप से हथियार रखने वाले आरोपी को 3 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया। 

बड़वानी 15 अक्टूबर 2023/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्रीमति संध्या मनोज श्रीवास्तव के द्वारा 11 अक्टूबर को पारित अपने निर्णय में 05 जनवरी 2023 को पुलिस थाना पलसूद मे पदस्थ स.उ.नि. ब्रजेश मिश्रा अवैध हथियारों की दबिश हेतु ग्राम उंडीखोदरी पहुचने पर आरोपी महेन्द्र पिता चतरसिंह चावला पुलिस को आता देख भागने लगा। जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा, तलाशी लेने पर आरोपी के हाथ में एक प्लास्टिक की थैली मे एक लोहे की देशी हस्तनिर्मित 32 बोर का पिस्टल, मैग्जिन लगी हुई, एक देशी हस्तनिर्मित 315 बोर का कट्टा तथा एक हस्तनिर्मित 12 बोर का कट्टा मिला। उक्त हथियारों के संबंध मे लायसेंस नही होने पर उक्त हथियारों को जप्त कर पुलिस थाना पलसूद पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी महेन्द्र पिता चतरसिंह चावला के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।



न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास करते हुये तथा प्रकरण में आये तथ्यों को मध्येनजर रखते हुये आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को 3 वर्ष के कठौर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण में अनुसंधान स.उ.नि. ब्रजेश मिश्रा एवं शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश यादव (अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी) बडवानी के द्वारा की गई।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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