झाबुआ जिले में अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिये दिया जायेगा 10 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का लोन। Loans ranging from Rs 10,000 to Rs 50 lakh in Jhabua district for employment

 झाबुआ जिले में अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिये दिया जायेगा 10 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का लोन। 

अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना से किया जाएगा लाभान्वित

      झाबुआ, राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को उद्योग, व्यवसाय तथा सेवा ईकाई स्थापना के लिये 10 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जायेगा। जिले में इस वर्ष इन योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं।




        राज्य शासन के मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना क्रियान्वित की जा रही है। संत रविदास स्वरोजगार योजना में एक लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक उद्योग परियोजनाओं के लिये एवं एक लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन, सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु प्रदान किया जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच तथा न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा।

           इसी तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में युवाओं को लाभान्वित करना का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना में पात्र हितग्राही को 10 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की राशि सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु प्रदान की जायेगी। योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिये। हितग्राही आयकर दाता नहीं होना चाहिये। योजना में वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। 

          उक्त दोनों योजनाओं के लिए इच्छुक आवेदक जिले के किसी भी एम.पी. ऑनलाईन सेंटर पर जाकर वेबसाईट https://samast.mponline.gov.in में आवेदन कर सकते है। आवेदक को आवेदन करने के पश्चात् कार्यालय जिला अंत्यावसायी झाबुआ कलेक्टोरेट में आवेदन की प्रति के साथ सम्पर्क करे।

मंजू चौहान केबीएस  टीवी न्यूज रिपोर्ट झाबुआ 

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