सेंधवा ग्रामीण पुलिस की गोवंश परिवहन पर बड़ी कार्यवाही
*दो पिकअप वाहन क्रमांक MP-09-GF-5731 एवं MP09-GG-1206 की राजसात की कार्यवाही*
*दो दिन पूर्व उक़्त पिकअप वाहनो से अवैध रूप से वध हेतु क्रूरता पूर्वक ले जाते 19 नग गोवंश और दो पिस्तौल राउण्ड सहित किए थे जप्त*
(1) अप.क्र.385/24, (2) 386/24
धारा 420,467 IPC , 25(1)(a)27 आयुध अधिनियम 1959 संशोधित अधिनियम 2019, 4,6,9 म.प्र. गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधीनियम, 6(क) 6(ख)(1),7,11 कृषक पशु परीक्षण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया
*जप्तशुदा मश्रुका*-
(1)पिकप वाहन क्रमांक MP-09-GF-5731 एवं पिकप वाहन क्रमांक MP09- GG-1206, कुल कीमती 8 लाख 50 हजार,
2- 19 नग गोवंश कीमती 3 लाख 45 हजार रूपये।
3- दो लोहे की पिस्टल, दो जिंदा कारतूस 42 हजार
कुल जप्त मश्रुका कीमती 12,37000 रुपये
*फरार आरोपी*- (1) MP-09-GF-5731 एवं पिकप वाहन क्रमांक MP09- GG-1206, के चालक
*घटना का संक्षीप्त विवरण*-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में अवैध गौवंश की तस्करी करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था इसी क्रम में दिनांक 09.06.24 को पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण ने मुखबिर की सूचना पर पिकअप क्रमांक MP-09-GF-5731 एवं पिकप वाहन क्रमांक MP09- GG-1206, में क्रूरता पूर्वक गौवंश को वध हेतु महाराष्ट्र ले जाते 19 नग गोवंश, दो लोहे की पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस फर्जी नम्बर प्लेट सहित किए थे जप्त उक्त वाहनों के चालक तथा परिचालकों का कृत्य धारा 420,467 IPC , 25(1)(a)27 आयुध अधिनियम 1959 संशोधित अधिनियम 2019, 4,6,9 म.प्र. गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधीनियम, 6(क) 6(ख)(1),7,11 कृषक पशु परीक्षण अधिनियम पाया जाने से अपराध क्रमांक 385/24, 386/24 का मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिये गये थे।
उक्त अपराधों में जप्त पिकअप वाहन क्रमांक MP 09 GF 5731 और MP 09 GG 1206 की राजसात की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी द्वारा कलेक्टर महोदय बड़वानी को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया जहाँ उक्त दोनों वाहनो की राजसात की कार्यवाही जारी है।
गोवंश के अवैध परिवहन (तस्करी)पर सेंधवा ग्रामीण पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट संजय बामनिया
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