नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र के कोलपांडरी से किया गिरफ्तार
अप.क्र.196/2024 धाराः-363,366,366 ए, 376, 376(2)(एन),506,34 भादवि, 5एल/6 पास्को एक्ट, 3(1),(w)(ii),3(2)(v),3(2)(va) ST SC act
थाना पानसेमल पर नाबालिक युवती ने अपने परिजन के साथ आकर रिपोर्ट किया कि उसे आरोपियों द्वारा अपहरण कर खेतिया, अंकलेश्वर (गुजरात) ले गया और मेरे साथ वहा पर खोटा काम किया नाबालिक युवती कि रिपोर्ट पर थाना पानसेमल पर अपराध क्र. 196/2024 धारा 363,366,366 ए, 376, 376(2)(एन),506,34 भादवि 5एल/6 पास्को एक्ट, 3(1),(w)(ii),3(2)(v),3(2)(va) ST SC act का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनित गेहलोद के निर्देशन में व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल पाटीदार तथा श्रीमान एसडीओपी महोदय श्री आयुष अलावा राजपुर के मार्गदर्शन में नाबालिक युवती के मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस टीम तैयार की गई। पुलिस टीम के द्वारा 24 घण्टे के भीतर घटना के बाद फरार आरोपी 1.रविन्द्र पिता प्रकाश पाटील उम्र 22 वर्ष निवासी मलफा, 2-संदीप पिता लालसिह सोलंकी उम्र 19 साल निवासी मतराला, 3-सोमलाल पिता मिश्रा मेहता उम्र 31 वर्ष निवासी मतराला को कोलपांडरी महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर कल दिनांक 13/6/24 को माननीय विशेष न्यायालय बड़वानी में पेश किया जाएगा ।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी श्री निरीक्षक मंशाराम वंगेन, सउनि सखावत अली, प्रआर 538 रुपसिह मण्डलोई, आर. 245 कनसिह, आर. 578 श्रीराम ठाकुर, आर. महेंद्र प्रजापत का सहरानीय योगदान रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट संजय बामनिया
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