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पत्नि के हत्यारे पति को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास। The court gave life imprisonment to the husband who murdered his wife.

 पत्नि के हत्यारे पति को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास।  

बड़वानी 16 मई 2024/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी आनन्द कुमार तिवारी ने अपने दिए गए एक फैसले में पिता द्वारा पत्नि पर चरित्र शंका को लेकर आरोपी दिनेश पिता लछिया उर्फ लक्ष्मण बारेला, निवासी मेम्बरा फलियां, ग्राम ढेंचा, थाना सिलावद, जिला बडवानी द्वारा पत्नि वालकी बाई की हत्या करने के आरोप में अजीवन कारावास एवं एक हजार अर्थदंड से दंडित किया। 

प्रकरण में पैरवी करने वाले लोक अभियोजक श्री दीपक चौहान से प्राप्त जानकारी अनुसार  12 नवंबर 2021 को  मृतिका वालकीबाई अपने घर के आंगन में बैठकर खाना खा रही थी, तभी आरोपी दिनेश के द्वारा अपनी पत्नि वालकी बाई पर चरित्र शंका को लेकर दराते से वार किया। दराता मृतिका के सिर पर लगा व मृतिका भागने लगी तो, आरोपी उसे पकडकर, पास मे खेत के सेडे पर ले गया व उस पर दराता एवं पत्थर से वार किया।  



उक्त घटना की सूचना आरोपी के पिता लछिया उर्फ लक्ष्मण के द्वारा पुलिस थाना सिलावद को दी गई। अनुसंधान में पुलिस ने पत्थर, दराता व उन पर पाए रक्त नमुना एवं अभियुक्त के कपड़ों एक मानव रक्त पाया, जिसकी विशेषज्ञ से जांच करने पर समान रक्त पाए जाने की पुष्टि हुई। मर्ग जांच उपरांत आरोपी दिनेश के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया तथा आरोपी धारा 302 भादवि के मे अपराध सिद्ध पाया गया व आरोपी को आजीवन कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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