हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। थाना खेतिया के जघन्य सनसनीखेज गंभीर चिन्हित अपराध में 05 आरोपीयो को आजीवन कारावास की सजा एवं 25000/- रुपये अर्थदंड से दंडित।
थाना खेतिया जिला बड़वानी
अप क्र 185/2021 ST NO 136/2021
धारा 147,148,302 भादवि
नाम आरोपीः- 1.महेश पिता सुभाष धानका उम्र 21 वर्ष,
2.योगेश पिता छत्तरसिह ठाकुर जाति धानका उम्र 32 वर्ष, 3.चन्दन पिता सुभाष ठाकुर जाति धानका उम्र 23 वर्ष, 4. चुन्नीलाल पिता गेंदालाल धानका उम्र 27 वर्ष, 5.गेंदालाल पिता पन्नालाल धानका उम्र 55 वर्ष सभी निवासीगण जाहुर ।
पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पुनीत गेहलोद के दिशा निर्देश में थाना खेतिया के चिन्हित अपराध क्रमांक 185/2021 धारा 147,148,302 भादवि व ST NO 136/2021 प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी खेतिया उप निरीक्षक संतोष सांवले द्वारा की गई, प्रकरण में मनोवैज्ञानिक ढंग से समुचित साक्ष्य संकलित कर अनुसंधान पूर्ण कर उत्कृष्ट एवं पेशेवर विवेचना की एवं प्रकरण के पैरवी अधिकारी विशेष लोक अभियोजक श्री नारायण जाधव द्वारा प्रकरण की लगातार पैरवी की। प्रकरण की मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पुनीत गेहलोद द्वारा लगातार की जा रही थी, परिणाम स्वरूप दिनांक 15.05.2024 को माननीय व्दितीय अपर सत्र न्यायालय सेंधवा व्दारा आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 25,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बड़वानी, श्री पुनीत गेहलोद ने उत्तम विवेचना के लिए एवं प्रकरण के पैरवी अधिकारी विशेष लोक अभियोजक श्री नारायण जाधव को मार्गदर्शन व पैरवी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की l
*विशेष भूमिका*—
1.उनि संतोष सावले तत्कालीन थाना प्रभारी खेतिया
गवाह कंट्रोल--- 1.उनि संतोष सावले, 2.निरी छगनसिह बघेल, 3. निरी विनोदसिह बघेल, 4. निरी शेरसिह बघेल 5. निरी सुनिता मण्डलोई
न्यायालयीन कार्यवाही- कावा.प्रआर.396 विकास सेन द्वारा की गई है l
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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