नाबालिग पीड़िता के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 4 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया The accused who molested the minor victim was punished with 4 years of jail and fine.  

 नाबालिग पीड़िता के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 4 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया  


बड़वानी 29 मई 2024/ न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव साहब ने अपने । फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ छेडछाड करने के आरोप मे आरोपी संजय पिता नकला जिला बडवानी को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 4 वर्ष का कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्री दुष्यंतसिंह रावत ने बताया कि घटना दिनांक 04 जनवरी 2024 को दोपहर 12 बजे अभियोक्त्री शौच के लिए गयी थी जहा पर आरोपी संजय आया  और अभियोक्त्री को गलत नियत से पकडा और उसके साथ छेड़़छाड़ करने लगा जिससे अभियोक्त्री चिल्लाने लगी आरोपी ने अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी देने लगा तभी अभियोक्त्री की मां वहा आ गयी जिसे देखकर आरोपी संजय वहां से भाग गया। अभियोक्त्री ने घटना की जानकारी घरवालो को बताइ जिसके बाद फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया ।




बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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