नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 11000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया The accused who raped a minor girl was punished with 20 years of rigorous imprisonment and a fine of Rs 11000.

 नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष  का सश्रम कारावास एवं 11000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया  


बड़वानी 08 मई 2024/प्रथम अपर सत्र न्यायालय सेंधवा श्रीमती दीपिका मालवीय ने अपने फैसले मे नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी नहारसिंह उर्फ नाहरिया पिता झंझाड़ निवासी मोरतलाई को धारा 5एम/6, पाक्सों एक्ट में 20 वर्ष एवं 10,000 रूपये एवं धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजयपाल मोरे विशेषलोक अभियोजक सेंधवा द्वारा की गई।



     अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि फरियादी ने दिनांक 06 जनवरी 2022 को पुलिस थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखाई थी कि वह दोनो पति पत्नी (बालिका के माता पिता) सुबह मजदुरी करने चले गये थे तथा दोपहर में वापस आये तो बालिका नहीं दिखी। तो उसकी माता ने आसपास गॉव में उसकी तलाश की और मोहल्ले के बच्चो से पूछा तो उन्होने बताया कि वह नाले तरफ टायलेट के लिये गई है जब वह बहुत देर होने के बाद भी वह नहीं लौटी तो उसके पिता उसको ढूंढते हुये नाले तरफ गये जहां पीड़िता नहीं मिली तो नाले के आस-पास पीड़िता की तलाश करते हुये गन्ने के खेत से उसे आरोपी नहारसिंग अपने कपड़े झकटते हुये जाता हुआ दिखाई दिया। जब पीड़िता के पिता ने नहारसिंग से पूछा की उसकी बालिका को देखा है तो नहारसिंह ने बोला कि मुझे नहीं पता और वहॉ से भाग गया। जब पीड़िता का पिता गन्ने के खेत तरफ बालिका को देखने के लिए गया तो उसकी बालिका जमीन पर बेहोश पड़ी हुयी थी तब बालिका का पिता उसको गोद में उठाकर घर लाया तब बालिका को थोड़ा होश आया तो उसने बताया कि आरोपी उसे पोहे खिलाने के बहाने गन्ने के खेत मे लेकर गया और उसके साथ गंदा काम (दुष्कर्म) किया इस कारण वह बेहोश हो गयी थी । पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सों एक्ट एवं भादवि के अंतर्गत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपी द्वारा बालिका का लैंगिक शोषण किया जाना प्रमाणित पाया गया तथा विशेष न्यायाधीश श्रीमती दीपिका मालवीय द्वारा पुलिस की कार्यवाही एवं साक्षियों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 11000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

Post a Comment

0 Comments