चेक बाउन्स मामले में आरोपी को एक वर्ष का कारावास।
बड़वानी 04 मार्च 2024/ परिवादी महादेव राठौड़ से आरोपी लिमचन्द पिता बालूराम राठौड, निवासी मराल चौक, ग्राम ठीकरी, तहसील ठीकरी द्वारा वर्ष 2018 में रूपये 2,00,000 उधार लिये थे, जिसकी अदायगी पेटे आरोपी लिमचन्द पिता बालूराम राठौड द्वारा एक चेक बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा ठीकरी का दिया गया था, जो कि आरोपी के खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादरित हो गया था, जिसकी मांग हेतु परिवादी द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी श्री विनय जैन, न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बड़वानी द्वारा आरोपी को अपराध धारा 138 निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आरोपी लिमचन्द राठौड़ को 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,10,000 रूपये प्रतिकर जो कि परिवादी को प्राप्त होगा, से दण्डित किया गया है। प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी मोहम्मद नदीम शेख, राजेन्द्र पाटीदार, आशीष खड़सौंदनी एवं राहिल खान
अधिवक्तागण बड़वानी द्वारा की गई।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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