पटिये, पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपीगण को जिंदगी भर जेल मे रहने की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित किया। The accused, who killed the stone, punished the sentence and penalty of living in jail throughout life.

 पटिये, पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपीगण को जिंदगी भर जेल मे रहने की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित किया। 

बड़वानी 04 मार्च 2024/ विषेष न्यायाधीष (एट्रोसिटीज एक्ट) महोदय बड़वानी श्रीमान रईस खान ने पारित अपने फैसले मे हत्या करने वाले आरोपीगण लालू पिता सरदार एवं अर्पित उर्फ गोलू पिता झबरसिंह निवासीगण ग्राम खुरमपुरा नयानगर (म.प्र.) को धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपये एवं धारा 201 भादवि में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि 22 अक्टूबर 2021 को रात्रि 10 बजे गोविंद अपने बड़े भाई अनिल के साथ मुन्ना के ओटले पर बैठकर बाते कर रहा था, तब गोविंद ने अपने भाई अनिल से कहा कि बहुत समय हो गया है चल घर जाकर सो जाते है तब अनिल ने कहा कि तू जा मैं थोडी देर बाद आ जाउंगा, तो गोविंद घर जाकर सो गया, फिर सुबह गोविंद को सरदार ने आकर बताया कि तेरा भाई अनिल, मुन्ना के घर के पीछे वाली गली में मरा पड़ा है, तब गोविंद ने उसके पिता बाबूलाल के साथ जाकर देखा तो अनिल वहां मृत पडा हुआ था।  



       उक्त घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर दर्ज करवायी अन्वेषण के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने गाली-गलोज की बात को लेकर घटना 23 अक्टूबर 2021 की रात्रि को मृतक अनिल को लात घूसों लकडी के पटिये और पत्थर से मारपीट कर उसके शव को मुन्ना के घर की पीछे की गली मे फेक दिया। अभियुक्तगण्ण ने मृतक के हाथ पैर पकडकर उसे पटक-पटक एवं घसीटकर भी मारा था। जिससे मृतक को छाती पेट, कंधे, मुंह तथा नाक पर चोटे आई थी। अभियुक्त लालू ने अनिल की हत्या के बाद उसका खून लगा शर्ट उसके घर के बिस्तर मे छुपा दिया तथा लकडी का पटिया भी उसने उसके घर के छज्जे पर छुपा दिये थें । घटना मे प्रयुक्त पत्थर जो कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान अभियुक्त से बरामद किये। प्रकरण का अनुसंधान निरीक्षक सोनू सिटोले द्वारा किया गया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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