घर पर नहीं रूकने का कहने की बात को लेकर जीजा के साथ मारपीट करने वाले साले को न्यायालय द्वारा 7 वर्ष कारावास व अर्थदंड।
बड़वानी 04 मार्च 2024/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने अपने एक फैसले में मुंहबोले साले द्वारा घर पर नहीं रूकने का कहने पर जीजा के साथ कुल्हाड़ी के साथ मारपीट करने के पर आरोपी प्रकाश पिता बंडु कुलहारे, निवासी - जलखेडा, हा.मु.- लसुड़िया इंदौर को 7 वर्ष की कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से न्यायालय में पैरवी अपर लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की ।
इस सम्बन्ध में सिसोदिया ने बताया कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि 17 जुलाई 2020 को दिन में ग्राम ब्राह्मणगांव बसाहट निवासी जगदीश के घर उसकी पत्नी का मुंहबोला भाई आरोपी प्रकाश आया था। बाद में आरोपी अपने दो साथियों के साथ पुनः रात 11.45 वापस आया तथा जबरदस्ती पीड़ित जगदीश के घर में घुसकर घर पर नहीं रूकने का कहने की बात से नाराज़ होकर पीड़ित जगदीश साथ गाली-गलौच व कुल्हाड़ी से मारपीट की। इसकी सूचना पीड़िता की पत्नी द्वारा जगदीश के भाईयों को दी गई जिस पर उन्होंने जगदीश को ईलाज करवाने वास्ते अस्पताल में भर्ती कर इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना ठीकरी में की जिसपर पुलिस ठीकरी द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 294,323,324,325,326458,506,34 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन की बात से सहमत होकर आरोपी प्रकाश को भादवि की धारा 458 में 7 वर्ष कारावास व 1 हजार अर्थदंड तथा धारा 326 में भी 7 वर्ष कारावास व 1 हजार अर्थदंड से दंडित किया। दोनों सजा एक साथ चलेगी। न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में टिप्पणी कर कहा कि समाज में गंभीर अपराध की पुनरावृत्ति न हो इसलिए कठोर सजा दिए जाना उचित होगा में अतः अभियुक्त प्रकाश को शिक्षाप्रद सजा दिए जाना उचित होगा। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना सउनि आशीष पंडित द्वारा की गई।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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