कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा नही देने पर अधिकारियों पर लगा जुर्माना
बड़वानी 01 फरवरी 2024/कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक को निर्धारित समय सीमा में वांछित सेवा उपलब्ध न करवाने पर 3 अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित किया है।
लोक सेवा प्रबंधक श्रीमती शारदा सराफ से प्राप्त जानकारी अनुसार जनद पंचायत पानसेमल के सीईओ पर 1 हजार रुपये, जनपद पंचायत निवाली के सीईओ पर 1 हजार रुपये तथा जनपद पंचायत सेंधवा के सीईओ पर 2 हजार रुपये की शास्ति जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सेवा आवेदको को समय सीमा में नही दिये जाने के कारण अधिरोपित की गई है।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
0 Comments