कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा नही देने पर अधिकारियों पर लगा जुर्माना। Collector imposed fine on officers for not providing service within time limit under Public Service Guarantee Act

 कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा नही देने पर अधिकारियों पर लगा जुर्माना


बड़वानी 01 फरवरी 2024/कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक को निर्धारित समय सीमा में वांछित सेवा उपलब्ध न करवाने पर 3 अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित किया है।



लोक सेवा प्रबंधक श्रीमती शारदा सराफ से प्राप्त जानकारी अनुसार जनद पंचायत पानसेमल के सीईओ पर 1 हजार रुपये, जनपद पंचायत निवाली के सीईओ पर 1 हजार रुपये तथा जनपद पंचायत सेंधवा के सीईओ पर 2 हजार रुपये की शास्ति जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सेवा आवेदको को समय सीमा में नही दिये जाने के कारण अधिरोपित की गई है।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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