छेडछाड व मारपीट करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की जेल एंव सहआरोपियों को 01-01 वर्ष की जेल एवं जुर्माने से दण्डित किया।
बड़वानी 06 फरवरी 2024/ विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी रमेश पिता गुलाब को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये, धारा 354, 452 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये एवं धारा 323 व 323,34 में 03 माह का कठोर कारावास एवं 500 रूपये का जुर्माना एवं आरोपीगण विकास पिता रमेश एवं सरदार पिता गुलाब थाना जुलवानिया को धारा 452 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये, धारा 323, 323,34 भादवि में 03-03 माह का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई ।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि अभियोक्त्री एवं उसकी बहन भैस चराने के लिये अपने खेत के पास गयी थी। वही पर आरोपी रमेश पिता गुलाब भी भैंस चरा रहा था। शाम करीब 06 बजे अभियोक्त्री एवं उसकी बहन भैंस चराकर वापस अपने घर जा रही थी तभी अचानक रमेश पिछे से आया और बुरी नियत से अभियोक्त्री के साथ छेड़छाड़ की तब अभियोक्त्री चिल्लाई तो आगे चल रही उसकी बहन दोड़कर आने लगी तो उसे आते देख रमेश वहां से भाग गया। अभियोक्त्री ने घटना की पुरी बात अपनी बहन को बताई और फिर वह दोनो बहनों ने घर आकर अपने माता-पिता को बताई अभियोक्त्री के माता - पिता व समाज के कुछ लोगो ने अभियुक्त को समझाया। कुछ समय सबकुछ ठिक चला लेकिन रमेश रास्ते में कभी भी आते जाते अभियोक्त्री को तंग करता ही रहता था। घटना 18 सितम्बर 2023 को शाम करीब 5.30 बजे अभियोक्त्री व उसकी माता घर पर अकेले थे वह दोनो घर के अंदर बैठकर काम कर रहे थे तभी अचानक रमेश पिता गुलाब, सरदार पिता गुलाब और विकास पिता रमेश अभियोक्त्री के घर आयेे और जबरजस्ती उनके घर के अंदर घुस गये। रमेश ने अभियोक्त्री के बाल पकड़कर अभियोक्त्री के साथ मारपीट करते हुये खिंचकर अपने साथ ले जाने लगा। अभियोक्त्री की माता उसे बचाने लगी तो अभियोक्त्री की माता के साथ भी आरोपी के साथ आये लोगो ने मारपीट की और अभियोक्त्री एवं उसकी माता को खिंचकर घर से बाहर निकाल लिया उनकी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले लोग उनकोे बचाने के लिये आये और हमको बचाया जाते जाते आरोपीगण रमेश, विकास, सरदार तीनो बोले कि आज तो तुम बच गये लेकिन हम से कब तक बचोगे रमेश ने बोला कि तुझे मेरे अलावा कोई और लेकर गया तो तुझे व तेरे परिवार वालो को जान से मार दुंगा। उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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